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हरियाणा में 5500 अवैध प्ले स्कूलों पर जल्दी ताला लटकता नजर आएगा। इन स्कूलों में नर्सरी से यूकेजी कक्षाएं नहीं चल सकेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अपने जिलों में प्ले स्कूलों में अवैध रूप से चलाई जा रहीं नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी कक्षाओं को बंद कराने के आदेश दिए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारियों को इन स्कूलों की जांच कर अवैध रूप से चल रही कक्षाओं को बंद कराने की कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भी भेजनी होगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार की शिकायत पर यह निर्देश जारी किए हैं। निदेशक ने पत्र जारी कर कहा है कि हरियाणा में 5500 प्ले स्कूल अवैध तरीके से चलने की शिकायत आई है।
ये स्कूल एनसीपीसीआर के निर्देशों के विरुद्ध हैं। इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से प्राइवेट प्ले स्कूल के जारी जरूरी निर्देशों अनुसार अपने जिले के प्राइवेट प्ले स्कूल की जांच करें। नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी की कक्षाएं यदि अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं तो उनको बंद कराएं।
बृजपाल परमार ने बताया कि बिना मान्यता के ही प्रदेश में 5500 प्ले स्कूल अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसकी आरटीआई से भी रिपोर्ट आ चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने खुद माना है कि बिना मान्यता के ये स्कूल चल रहे हैं।